चमोली :- श्री बद्रीनाथ धाम की धार्मिक मर्यादा, सुरक्षा और गोपनीयता से खिलवाड़ करने के मामले में चमोली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। आरोपी मंदिर के गर्भगृह क्षेत्र में स्पाई कैमरे के माध्यम से अवैध रूप से वीडियो और फोटो रिकॉर्डिंग करता हुआ पाया गया।

पुलिस के अनुसार, जांच में आरोपी की पहचान जयप्रकाश पांडे पुत्र श्रद्धा प्रसाद पांडे, निवासी नोहर रोड, मुंबई के रूप में हुई। वह मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्र में स्पाई कैमरे का उपयोग कर वीडियो और फोटो रिकॉर्डिंग कर रहा था, जो मंदिर प्रशासन के नियमों और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है।

मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत चालानी कार्रवाई की। इसके साथ ही मंदिर की सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए उसके पास मौजूद सभी अवैध वीडियो और फोटो को तत्काल प्रभाव से डिलीट करवाया गया।
चमोली पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मंदिर प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी से बचें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।







